शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए बनायें हाई लेवल कमेटी- हाईकोर्ट

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हाईकोर्ट का आदेश, कहा- इनका मानदेय जीवनयापन के लिए नाकाफी

photo credit- primary ka master

इलाहबाद उच्च न्यायालय ने शिक्षामित्रों का मंदी बढ़ाने के लिए 4 सप्ताह में हाईलेवल कमेटी बनाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. अदालत ने उनका मानदेय जीवनयापन के लिए नाकाफी बताया. आपको बता दें कि योगी सरकार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षामित्रों को 10000 और जूनियर हाईस्कूल में पढ़ाने वाले अनुदेशकों को मात्र 9000 का अल्प मानदेय देती है. कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि अगले 3 माह में सहानुभूति विचार कर नियमानुसार शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर उचित निर्णय लेगी.

यह आदेश जज सौरभ श्याम शमशेरी ने जितेन्द्र कुमार भारती सहित 10 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया. हालांकि कोर्ट ने सामान कार्य समान वेतन की मांग मानने से इंकार कर दिया है, किन्तु कहा है कि कम से कम इतना मानदेय तो दिया जाना चाहिए कि वे अपना जीवन यापन कर सकें. याची के अनुसार वे पिछले 18 सालों से सहायक अध्यापकों की तरह सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे है उन्हीं स्कूलों में सहायक अध्यापकों को 80 से 90 हजार वेतन और शिक्षामित्रों को मात्र 10000 का मानदेय दिया जाता है. इसलिए समान कार्य समान वेतन के स्थापित विधि सिद्धांत के तहत नियमित सहायक अध्यापक को मिल रहा न्यूनतम वेतन दिया जाय या मानदेय का पुनिरीक्षण करके बढ़ाया जाय.

1.42 लाख शिक्षामित्र और 27555 अनुदेशक कार्यरत है, शिक्षामित्रों को 10000 और अनुदेशकों को 9000 का मानदेय सरकार दे रही है.

पहले भी इलाहबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच अनुदेशकों के मामले में सरकार को आदेश दे चुकी है कि अनुदेशकों को 2017-18 वर्ष का 17 हजार के हिसाब से एरियर का भुगतान किया जाय जिसके खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है.

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2 thoughts on “शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए बनायें हाई लेवल कमेटी- हाईकोर्ट

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